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Kanpur News: दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुनीता शर्मा ने महिला की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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बलरई थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी रामवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शिवानी की शादी मई 2021 में जसवंतनगर बिलासपुर में की थी। आरोप है कि 23 जुलाई 2021 को दहेज के लिए बेटी को पति ने सिलेंडर खोलकर कमरे में छोड़ दिया था।
इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। आयुर्विज्ञान विवि में उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति सतेंद्र उर्फ रिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पति समेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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