औरैया जिले में सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने फफूंद थाना क्षेत्र के गांव पुर्वा आशा में छह वर्षीय बालक की अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में कन्नौज के ठठिया निवासी प्रेमचंद उर्फ भगत को उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव पुर्वा आशा निवासी प्रमोद कुमार पुत्र सुदामा लाल ने फफूंद थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि प्रेमचंद उनकी लड़की ज्योति का मिर्गी का इलाज करने आता था।
10 अगस्त 2017 की रात को घर के सभी लोग सो रहे थे। छह वर्षीय पुत्र विमल उसके पास लेटा था। रात में किसी समय प्रेमचंद्र विमल को लेकर चला गया। रात तीन बजे घर वालों की नींद खुली तो प्रेमचंद और विमल को न पाकर 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया और खोजबीन शुरू कर दी।