कानपुर में भाई के साथ मिलकर संपत्ति के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज 26 प्रमोद कुमार ने सगे भाइयों को उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने से 30 हजार रुपये मृतका के उत्तराधिकारियों को मिलेंगे। बिठूर स्थित सुस्सूपुरवा निवासी जरीना ने पड़ोसी रमजान से जमीन खरीदी थी।
सात बेटों की मां जरीना ने पति की मौत के बाद रमजान के बेटे जावेद से चोरी-छिपे निकाह कर लिया। जावेद अपने पिता की जमीन अपने नाम कराना चाहता था लेकिन जरीना ने उसे अपने बेटे नईम के नाम कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव रहने लगा। 20 सितंबर 2015 को जरीना अपनी बहन अमाना बेगम के झाड़ी बाबा पड़ाव स्थित घर चली गई।
सात अक्तूबर की दोपहर जावेद अपने भाई बब्लू के साथ अमाना के घर पहुंचा और जमीन के कागजातों पर हस्ताक्षर न करने पर जरीना को जहरीला केमिकल पिला दिया। इसके बाद दुपट्टे से गला दबाने लगा, लेकिन आसपास के लोगों के इकट्ठा हो जाने पर दोनों भाग गए। जरीना को हैलट में भर्ती कराया गया।