आरटीई में दाखिले संबंधित प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शमशाद अहमद शुक्रवार को स्कूल पहुंचे थे। स्कूल के स्टाफ ने उन्हें गेट में घुसने नहीं दिया। स्टाफ ने कहा था कि यह अल्पससंख्यक समुदाय का स्कूल है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला न देने पर अशोक नगर स्थित फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सुरजीत कुमार सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में नोटिस का जवाब न देने पर स्कूल की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।
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नोटिस में लिखा गया कि अशोक नगर निवासी ऊषा सोनकर और रोशनी के आरटीई में दाखिले संबंधित प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शमशाद अहमद शुक्रवार को स्कूल पहुंचे थे। स्कूल के स्टाफ ने उन्हें गेट में घुसने नहीं दिया। स्टाफ ने कहा था कि यह अल्पससंख्यक समुदाय का स्कूल है। हम आरटीई में प्रवेश नहीं लेते हैं जबकि आरटीई की पहली लॉटरी में 15 बच्चों का चयन हुआ था लेकिन स्कूल ने किसी को भी दाखिला नहीं दिया। मान्यता शर्तों के विपरीत स्कूल का संचालन किया जा रहा है।