पत्नी पर बुरी नीयत रखने से मना करने पर पति की हत्या कर देने वाले को जिला जज आरपी सिंह ने उम्रकैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाएंगे।
कौशांबी के सैनी निवासी गीता देवी अपने पति रामगोपाल के साथ महाराजपुर में ईंट पथाई का काम करती थी और वहीं रहती थी। प्रतापगढ़ के महेशगंज निवासी सोनू पासी उर्फ सरोज भी यहां काम करता था। सोनू अक्सर गीता से छेड़छाड़ करता रहता था।