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Kanpur Dehat: दहेज हत्या में पति को छह साल का कारावास, साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपी दोषमुक्त

Fri, 14 Apr 2023 02:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर पुलिस विवेचना में हटाई गई आरोपी राधा, आरती व शबनम को तलब किया था।
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दहेज हत्या - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर देहात में डेरापुर क्षेत्र के एक गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया। साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

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सिकंदरा के रोहनी गांव निवासी दयाशंकर ने डेरापुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने बेटी सुष्मिता उर्फ रानी की शादी डेरापुर के बलहारामऊ गांव के राहुल कटियार से अप्रैल 2013 में की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे। इससे वह मायके रहने लगी थी।
इसी दौरान राहुल के पड़ोस की शबनम के साथ संबंध हो गए थे। इसके बाद में राहुल से समझौता होने पर बेटी ससुराल गई थी। एक मई 2017 को ससुराल वालों ने मिलकर बेटी की पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पति राहुल, ससुर रामदास, सास रामश्री उर्फ सरोजनी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।

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वहीं, ननद राधा, आरती व पड़ोसी शबनम का नाम हटा दिया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर पुलिस विवेचना में हटाई गई आरोपी राधा, आरती व शबनम को तलब किया था। राधा व आरती अदालत में हाजिर हो गई थीं।
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शबनम के गैरहाजिर होने पर उसकी पत्रावली अलग कर अदालत ने शेष आरोपियों के मामले की सुनवाई शुरू कर दी थी। गुरुवार को जिला जज ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद पति को दोषसिद्ध करते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अन्य चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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