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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस साल की कैद

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कानपुर देहात। रूरा के एकघरा में छह साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को दस-दस साल कैद की सजा जिला कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही 15-15 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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रूरा के एकघरा में 11 अगस्त 2014 को विजय कुमार की पत्नी सोनी की मौत हो गई थी। मृतका के पिता बनहरी घाटमपुर के सुघर सिंह ने दामाद व बेटी की सास भाग्यश्री व ससुर रामरतन पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप लगाया था कि बाइक व सोने की चेन के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोपियों ने 11 अगस्त 2014 को जहर खिलाकर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी।
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बुधवार को कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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