कानपुर में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत से कर्मचारी नेता भूपेश अवस्थी और उसके अधिवक्ता पुत्र रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। क्लासिक होटल की मालकिन रहीं प्रज्ञा त्रिवेदी की ओर से जूही थाने में दर्ज कराए गए डकैती, बलवा, मारपीट आदि से संबंधित मुकदमे में यह वारंट जारी हुआ है। बारादेवी स्थित क्लासिक कांटीनेंटल में रहने वाली प्रज्ञा त्रिवेदी ने कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी 2011 को जूही थाने में जूही लाल कालोनी निवासी अजय निगम और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि प्रज्ञा आवास विकास हंसपुरम निवासी ओम जायसवाल की फर्म क्लासिक कॉन्टीनेंटल में 10 प्रतिशत की साझीदार हैं। ओम जायसवाल व अजय निगम में आए दिन विवाद होता रहता है। फर्म में साझीदार होने के कारण अजय ने प्रज्ञा पर दबाव बनाने की कोशिश की और दो लाख रुपये रंगदारी मांगी। रुपये न देने पर अजय ने अपनी पत्रिका में उनके खिलाफ अश्लील भाषा में प्रकाशन किया। धमकाने के लिए अपने अधिवक्ता मित्र राकेश कुमार गुप्ता से एक स्पीड पोस्ट लिफाफा भेजा जिसे खोलने पर उसमें सादे कागज निकले।