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कानपुर: बीआईसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बंगलों के खरीदार, 19 बंगलों की सेल डीड 27 मई को कर दी है निरस्त

Mon, 18 Oct 2021 10:25 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

बीआईसी बंगलों के मामले में किसी खरीदार ने जमा रकम के लिए आवेदन नहीं किया था। अब एक खरीदार के जरिये सभी ने याचिका दाखिल की है। उधर, बीआईसी ने भी कैविएट दाखिल कर रखी है। जल्द ही मामले में सुनवाई होनी है।
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ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में बीआईसी (ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन) की ओर से 19 बंगलों की सेल डीड निरस्त करने के मामले में खरीदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीआईसी ने 27 मई को सेल डीड निरस्त कर खरीदारों को जमा रकम वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया था।
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इसके लिए 30 दिन का समय दिया था। हालांकि किसी खरीदार ने जमा रकम के लिए आवेदन नहीं किया था। अब एक खरीदार के जरिये सभी ने याचिका दाखिल की है। उधर, बीआईसी ने भी कैविएट दाखिल कर रखी है। जल्द ही मामले में सुनवाई होनी है।

 
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बीआईसी अफसरों के साथ साठगांठ कर इन आलीशान बंगलों को 2003 से 2006 के बीच कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया था। 19 बंगलों को 72 करोड़ में बेचा गया था। इसमें भी 25-25 फीसदी ही भुगतान किया था। मौजूदा समय में इन बंगलों की कीमत 800 करोड़ रुपये के आसपास है।

इन्हीं में से एक खरीदार की पत्नी की सुप्रीमकोर्ट में शिकायत के बाद मामला सीबीआई में गया था। सीबीआई जांच के दौरान ही बीआईसी ने बंगलों की सेल डीड निरस्त कर दी थी। सूत्रों के अनुसार अब हिडन ब्यूटी डेवलपर्स और नौ अन्य खरीदारों ने सामूहिक रूप से बीआईसी के खिलाफ कुछ समय पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

ये हैं बंगले
नॉरमन हर्स्ट, क्लॉक टॉवर, मॉरटन लॉज, निरबान, ग्लेन व्यू, ग्लेन लॉज, जंगल एनेक्सी, एल्डीन, एबॉट फोर्ड, एयरडॉल, पाम वेस्टेरिया बीआईसी क्लब, न्यू पैलेस, सीसामन, मैफील्ड, मैकरावगंज पार्ट एक और चार। ये बंगले शहर के पॉश इलाकों खलासी लाइन, चुन्नीगंज, सिविल लाइंस, पार्वती बांग्ला रोड पर स्थित हैं।
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