कानपुर में जिला प्रशासन की ओर से घोषित किए गए जनपद के सर्किल रेट में फ्लैट, दुकान के अलावा उद्योगों व खेती की जमीन खरीदने पर छूट दी गई है। नए प्रावधानों के तहत बहुमंजिला फ्लैट में उसके निर्माण की अवधि के अनुसार छूट दी गई। इसी तरह पुराने बहुमंजिला भवनों को भी छूट के दायरे में रखा गया है। इससे घर और कारोबार के सपनों को पूरा करना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। बताया गया है कि मकान के मूल्य निर्धारण में अब सीधे मकान की आयु के आधार पर छूट का प्रावधान किया गया है।
नौ साल बाद बीते साल बढ़ाए गए थे सर्किल रेट
शहर में वर्ष 2015 के बाद बीते साल सर्किल रेट बढ़ाए गए थे जबकि राजस्व वसूली का लक्ष्य हर साल बढ़ता जा रहा था। पिछले कई साल से 60 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही थी। इसे लेकर कई अफसरों पर कार्रवाई भी की गई थी। इसे देखते हुए पहले 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया था। अगस्त में जमीनों के रेट बढ़ने थे लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा था कि सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर 85 आपत्तियां आई हैं। उनके निस्तारण के बाद ही नए सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। अंत में तय हुआ कि 20 प्रतिशत से अधिक सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे।