बीआईसी की ओर से पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन अफसर ने कब्जा छोड़ने का आदेश भी दिया था। कपड़ा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने भी कई पत्र लिखे थे। इसके बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा था। जिला जज की कोर्ट ने चार फरवरी 2020 की अपील पर सुनवाई करते हुए 11 नवंबर 2022 को बंगले खाली करने का आदेश दिया था।
इसमें पार्वती बंगला रोड स्थित 6/29 निर्बान और खलासी लाइन स्थित 10/470 सीसामन बंगले को खाली करने को कहा गया था। एक करोड़ 28 लाख की क्षतिपूर्ति के भी आदेश दिए थे। बीआईसी के अधिवक्ता डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि निर्बान बंगले पर कब्जा ले लिया गया है। इस दौरान बीआईसी के अजय अग्निहोत्री, अभिषेक अवस्थी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।