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Kannauj: मंदिर के पुजारी ने 10 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई उम्रकैद, दो लाख का जुर्माना भी

Fri, 19 Jun 2026 05:16 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज

सार

Kannauj News: इंदरगढ़ में मासूम से दुष्कर्म के दोषी पुजारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया गया है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कन्नौज जिले में गांव के बाहर बने मंदिर में रह रहे पुजारी ने 10 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। अदालत ने दोषी बाबा को आजीवन कारावास के साथ दो लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी बाबा 19 दिसंबर 2023 से जेल में निरुद्ध है।

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मूलरूप से जिला बहराइच के थाना दरगाह सरीफ के मोहल्ला सलारगंज निवासी बुद्धिगिरि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के बाहर बने मंदिर में रहकर पूजा पाठ करता था। इस मंदिर में काफी जमीन व बगान की भूमि लगी थी, जिसकी देखभाल पीड़िता का पिता करता था।

प्रसाद देने के बहाने मंदिर में बुलाया
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ मंदिर के नीचे वाले कमरे में रहती थी, जबकि बाबा ऊपर वाले कमरे में रहता था। 13 दिसंबर 23 की दोपहर करीब 12 बजे बाबा बुद्धिगिरि ने प्रसाद देने के बहाने मंदिर में बुलाया और दुष्कर्म किया।

काट कर फेंक देने की धमकी दी
उसने मुंह बंद कर दिया था और हाथ पैर दबा रखे थे, इस कारण चिल्ला न सकी। बाबा ने यह बात किसी को बताने पर मार काट कर फेंक देने की धमकी दी थी, जिससे डर कर वहां से चुपचाप चली गई थी। शाम को यह बात मैंने अपने पिता को बताई। पिता ने घर पर पुलिस बुलाई और मुझे लेकर थाने गए थे।
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आजीवन कारावास व दो लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड
इसके बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर बाबा बुद्धिगिरि को दोषी माना। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी बुद्धिगिरि बाबा को आजीवन कारावास व दो लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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