ड्राइवर अम्मार इलाही को हाईकोर्ट से मिली जमानत
फर्जी आधार कार्ड के जरिये सपा विधायक इरफान सोलंकी के हवाई यात्रा करने के मामले में ग्वालटोली थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी सपा नेत्री नूरी शौकत के ड्राइवर अम्मार इलाही उर्फ अली को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अम्मार 30 नवंबर 2022 से जेल में बंद है। दो जमानतों और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने अम्मार को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान तर्क रखा गया कि अम्मार ड्राइवर है। मालिक के कहने पर वह गाड़ी में किसी को भी बैठाकर लाता और ले जाता है। यह उसकी नौकरी का हिस्सा है। अम्मार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अम्मार जमानत मिलने पर शर्तों का पालन करेगा। विवेचना और न्यायिक कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा। वहीं सरकार की ओर से अम्मार के अपराध को गंभीर बताकर जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अम्मार की जमानत मंजूर कर ली।