इरफान ने जेल में नहीं किया है कोई झगड़ा
वहीं उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब तक बंदी कोई अनुशासनहीनता न करे,तब तक उसकी जेल में बदलाव नहीं किया जा सकता। इरफान ने जेल में न तो कोई झगड़ा किया, न ही उसके खिलाफ कोई शिकायत है।
विधायक के कानूनी अधिकारों का हनन
गौरव ने कहा कि जेल में बंद रहने के दौरान आरोपी को अपने अधिवक्ता से मिलने का विधिक अधिकार होता है। इरफान पर इतने मुकदमे दर्ज हैं ऐसे में अधिवक्ता बातचीत के लिए बार-बार महाराजगंज नहीं जा सकता। इरफान के कानूनी अधिकारों को भी छीना जा रहा है।
सरकार की ओर से याचिका पर कड़ा विरोध जताया गया है। वहीं, याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने समय दे दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छह फरवरी को सुनवाई के आदेश दिए हैं।