सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई समेत कई आरोपियों की जमानत अर्जी व अग्रिम जमानत अर्जियों पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। जिला जज के अवकाश पर होने के चलते अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई लेकिन केस डायरी व पुलिस रिपोर्ट न आ पाने के कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख लगा दी गई।
जाजमऊ आगजनी मामले में फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के आरोप में ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि इस मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इरफान के साले अनवार व अख्तर मंसूरी, सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू, उसके मौसा इशरत अली व नूरी के ड्राइवर अम्मार इलाही उर्फ अली की जमानत अर्जियों पर सुनवाई होनी थी। अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि अब तक रिजवान को मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया है।