कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र के इस्माइलपुर में करीब पांच साल पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अदालत में मुकदमें की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला जज पंचम की अदालत ने आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गजनेर क्षेत्र के आलापुर निवासी केशव ने 28 अगस्त 2019 को घाटमपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी बहन सरोजनी की शादी करीब छह साल पहले में घाटमपुर क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी कमलकांत उर्फ कोमल के साथ हुई थी। उसके पिता राजाराम ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। मगर बहन के ससुरालीजन शादी के बाद से दहेज में अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। जिसकी शिकायत बहन ने पूर्व में थाना गजनेर पुलिस से की थी तब दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।
इसके बाद भी उसका उत्पीड़न होता रहा। 28 अगस्त 2019 को पति कमलकांत उर्फ कोमल , ससुर रामसजीवन व सास माया देवी ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति कमलकांत उर्फ कोमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश कर दिए थे। वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी रखी थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शनिवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति कमलकांत उर्फ कोमल को दोषीकरार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।