कानपुर देहात। मूसानगर क्षेत्र के एक गांव से करीब ग्यारह साल पहले घर पर महिला को अकेला पाकर आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई करते हुए एफटीसी प्रथम की अदालत ने शनिवार को आरोपी को दोषसिद्ध कर उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मूसानगर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 1 मार्च 2013 की शाम जब वह घर में अकेले थी। उसी समय गांव में अपनी ससुराल आए घाटमपुर क्षेत्र के चौबेपुर निवासी हंसराज उर्फ हंसलाल संखवार उसके घर में घुस आया और उसे अकेला पाकर जान से मार देने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर देवरानी ने मौके पर आकर उसे बचाया।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/ एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी हंसराज उर्फ हंसलाल को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने दस माह का कारावास काटने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।