हरदोई जिले में नाबालिग से अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी को अपर जिला जज मोहम्मद नसीम (कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट) ने दोषी करार दिया है। उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता के संरक्षक को देने का आदेश दिया है।
सुरसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 अगस्त 2015 को सुरसा थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी पुत्री (14) दोपहर करीब एक बजे अपने पिता की दवा लेने घर से सेमरा चौराहे गई थी। वापस न आने पर परिजनों ने तलाश की थी। इसी दौरान पड़ोस के खेत में मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि करीब दो बजे उसने किशोरी को घर जाते देखा था। किशोरी के पीछे गांव का मुकेश एक किशोर के साथ जा रहा था। परिजनों ने जब गहनता से तलाश की तो किशोरी का शव ज्वार के खेत में मिला था। पिता ने दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी।