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उद्यमियों को श्रम विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, की गयी ये व्यवस्था

Thu, 18 Oct 2018 02:56 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

- ठेका श्रम अधिनियम की पंजीकरण, नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
- मंगलवार से नए प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू
- 50 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वालों पर लागू होंगे प्रावधान
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श्रमायुक्त अनिल कुमार
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विस्तार
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श्रम विभाग ने ठेका श्रम अधिनियम के तहत होने वाले पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। यह प्रक्रिया मंगलवार (16 अक्तूबर) से कानपुर समेत पूरे प्रदेश में प्रभावी कर दी गई है। अब इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के बाद मिलने वाले लाइसेंस के लिए श्रम विभाग नहीं आना पड़ेगा। पंजीकरण फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। 
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श्रमायुक्त अनिल कुमार ने बुधवार को विभाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उनके मुताबिक ईज आफ डूइंग के तहत यह व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के प्रावधान 50 या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वालों पर लागू होंगे। पहले यह प्रावधान 20 श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होते थे। कानपुर समेत पूरे प्रदेश में 12,530 संविदाकार लाइसेंसधारक हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधिनियम के तहत 324 मुख्य नियोजकों द्वारा पंजीकरण कराया गया और 1274 संविदाकारों द्वारा लाइसेंस विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के पंजीयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को 28 जून 2018 से ऑनलाइन किया जा चुका है। 28 जून के बाद से अब तक 11,717 ऑनलाइन पंजीकरण और 1179 नवीनीकरण हुए हैं। जल्द ही फैक्ट्री अधिनियम, कारखाना अधिनियम की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाने का प्रस्ताव है। वार्ता के दौरान उपश्रमायुक्त राजेश कुमार मिश्रा भी थे।

उद्यमियों को बड़ी राहत
श्रम विभाग ने 50 या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में ला दिया है। इसके बाद छोटी, फर्म या कंपनियों को इस अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। इसके लाभ सीधा कारोबारियों और उद्यमियों को होगा। 
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