कानपुर के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मिलावटी और नकली शराब बनाने वालों की जानकारी देने वाले लोगों को 1100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर एक नई धारा 68 जोड़ी है। इसमें नकली और मिलावटी शराब बनाने वालों को मृत्यु दंड की सजा रखी गई है।
मिलावटी और नकली शराब के विरोध में बिठूर स्थित रानी लक्ष्मीबाई चौराहे पर आयोजित जागरुकता रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाई। इससे पहले लोगों से जिलाधिकारी ने कहा कि नकली शराब की बड़ी खेप पकड़वाने वालों को ज्यादा राशि इनाम में दी जाएगी। शासन ने नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। यह धंधा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।