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Kanpur: अब चौकी इंचार्ज को हटाना नहीं होगा आसान,  मापदंड के आधार पर मिलेगी तैनाती, पढ़िए क्या होगी गाइडलाइन

Thu, 19 Jan 2023 11:37 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

चौकी इंचार्ज की तैनाती के लिए स्थापना बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष डीसीपी होंगे, तो वहीं एडिशनल डीसीपी और एसीपी को सदस्य बनाया गया है। अब दरोगाओं की अर्हता और मापदंड के आधार पर चौकी मिलेगी।
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उत्तर प्रदेश पुलिस - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर में चौकी इंचार्ज अब कम से कम एक साल तक चौकी पर तैनात रहेंगे। उन्हें हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। उनकी नियुक्ति अब स्थापना बोर्ड करेगा। इतना ही नहीं चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए ठोस कारण बताना होगा। उसी के बाद उसे हटाया जा सकेगा।

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पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।चौकी इंचार्जों की नियुक्ति को लेकर स्थापना बोर्ड तैयार किया गया है। वह चारों जोन का अलग-अलग होगा। स्थापना बोर्ड में संबंधित डीसीपी अध्यक्ष, संबंधित एडीसीपी और सबसे वरिष्ठ एसीपी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित एसआई न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष तय की गई है। इससे अधिक आयु के एसआई इस पद के लिए चिन्हित नहीं होंगे।

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पिछले तीन सालों में दरोगा की सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रमाण पत्र को रोका नहीं गया हो। एक साल में गंभीर प्रकृति के दंड या प्रतिकूल प्रविष्टि न गई हो। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी प्रभारी की नियुक्ति केवल अनुमोदित सूची से ही किया जाना संभव होगा। अनुमोदित सूची हर माह के प्रथम सप्ताह में नए तथ्यों के साथ डीसीपी की अध्यक्षता में बनेगी।
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