विचाराधीन मामले को वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा
इस पर बिजली चोरी का दर्ज मुकदमा भी वापस ले लिया जाएगा। चोरी के संबंध में कोई मामला किसी भी फोरम या न्यायायल में चल रहा है, तो भी जुर्माना माफी का लाभ मिलेगा। बशर्ते उसे विचाराधीन मामले को वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा। प्रेस कांफ्रेंस में निदेशक तकनीकी राकेश वार्ष्णेय, चीफ इंजीनियर एसके गुप्ता, एक्सईएन आईटी सर्वेश पांडेय, एक्सईएन मुख्यालय तोयज भूषण मिश्र और मीडिया प्रभारी एक्सईएन एसके रंगीला मौजूद रहे।
तीन श्रेणियों में जुर्माना अदा करने की सहूलियत
ओटीएस में पंजीकरण कराने के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। आठ से 30 नवंबर तक योजना का लाभ लेने पर राजस्व निर्धारण का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। एक से 15 दिसंबर के बीच 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी और 16 से 31 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराकर राजस्व निर्धारण का 40 प्रतिशत जमा करना होगा। तीन किस्तों में योजना का लाभ लेने पर तीनों श्रेणियों में माफ राशि की छूट में पांच-पांच प्रतिशत कम कर दी जाएगी।
खुद भी करा सकते हैं पंजीकरण
केस्को के उपभोक्ता के किसी सबस्टेशन में एसडीओ और एक्सईएन कार्यालय में संपर्क कर ओटीएस के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आठ नवंबर से पंजीकरण शुरू होगा। पंजीकरण कराते समय कनेक्शन नंबर डालने पर उपभोक्ता को यह पता चल जाएगा कि इसमें उसका वास्तविक बिजली बिल कितना है और कितना सरचार्ज है। छूट सरचार्ज पर है। वेबसाइट पर लॉगिन कर उपभोक्ता कार्नर, सेवा अनुरोध, बिल सुधार के माध्यम से गलत बिल सुधार सकते हैं।