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Farrukhabad: हत्या में तीन भाइयों सहित छह को उम्रकैद, आरोपियों ने महिला सहित सात को किया था मरणासन्न

Mon, 27 Jan 2025 07:48 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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जमीन के विवाद में लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर छह लोगों को जख्मी कर एक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने तीन भाइयों सहित छह को दोषी ठहराया। प्रत्येक को उम्रकैद व 26-26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मामला एक दशक से भी अधिक पुराना है।
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थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव शेखपुर रुस्तमपुर निवासी गजेन्द्र सिंह ने जमीन के विवाद में भाई की हत्या कर परिजनों को जख्मी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसके घर के सामने आबादी की जमीन पड़ी है। दो जून 2013 को वह परिवार सहित जमीन की सफाई कर रहा था। उसी समय गांव के रामनिवास, प्रेमसागर, विद्यासागर, उनकी मां भगवान देवी , लौंग श्री पत्नी राम निवास, गंगा श्री पत्नी प्रेमसागर, पुष्पा पत्नी विद्यासागर सहित दो अज्ञात लोग हाथों में लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी लेकर आए।

जमीन पर निर्माण करने लगे, विरोध करने पर सभी ने हमला कर दिया। हमले में भाई वीरेंद्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, शैलेन्द्र सिंह, बाबूराम, रामकन्या सहित परिवार के सात लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। हमले में भाई वीरेंद्र सिंह व नरेंद्र सिंह के गंभीर चोटें आई। जिन्हें केजीएमसी लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सात जून को वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने गजेंद्र सिंह की तहरीर पर हत्या सहित अन्य धाराओं में रामनिवास, प्रेमसागर, विद्यासागर भगवान देवी , लौंग श्री, गंगा श्री, पुष्पा सहित दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की।
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विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। दो आरोपी अवयस्क पाए गए। जिनकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है। मामले की सुनवाई के दौरान भगवान देवी की मौत हो गई। सुनवाई कर रही एडीजे प्रथम शैली राय ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सभी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को उम्रकैद व 26-26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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