फर्रुखाबाद जिले में किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म में गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 17 वर्ष की पुत्री को 6 जून 2015 को गांव का सिंटू यादव अपने साथ लेकर चला गया। किशोरी घर से जाते समय सोने-चांदी के जेवर व 15 हजार की नकदी साथ ले गई। गांव के शैतान सिंह व नरेंद्र प्रकाश ने उसको डीसीएम से कायमगंज की ओर जाते देखा था। विवेचक ने किशोरी को खोजकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की गई।
विवेचक ने जांच के बाद आरोपी सिंटू यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म में आरोपी सिंटू को दोषी करार देकर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।