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Kanpur News: 50 लाख तक के विवादों की सुनवाई एकल बेंच करेगी

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गैजेंस क्लब में एसोसिएशन आँफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रै​क्टिशनर्स द्वारा आयोजित सेमिनार में जानकारी - फोटो : संवाद
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कानपुर। एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स की ओर से मंगलवार को आर्यनगर स्थित क्लब में जीएसटी ट्रिब्यूनल नियम एवं जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल (एटी) में अपील दाखिल करने की ई-प्रक्रिया विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि 50 लाख तक के विवादों की सुनवाई एकल बेंच और 50 लाख लाख से अधिक की सुनवाई डिवीजन बेंच करेगी। अपील से संबंधित सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में दाखिल किए जाएंगे।
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मुख्य वक्ता सीए धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसटी लागू होने के आठ वर्षों बाद ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है। अब करदाताओं को अपील दाखिल करने की नई ई-फाइलिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपीलें 30 जून 2026 तक ट्रिब्यूनल में दाखिल की जा सकेंगी। उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील तीन माह के भीतर दाखिल करनी होगी। अपील फाइलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 50 हजार तक की अपील को ट्रिब्यूनल स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। अपील दायर करने से पूर्व विवादित कर का 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है। इस मौके पर सीए संजय नाग, ऋतुप्रिया चौधरी, प्रांजल मिश्रा, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, संकल्प भल्ला, प्रखर गुप्ता, छवि जैन, मोहम्मद सोहेल, दीप कुमार मिश्र आदि मौजूदरहे।
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