डकैत मंगली केवट को कोर्ट ने एके 47 रखने का दोषी पाया है। शनिवार को न्यायाधीश ने उसे दस साल की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 14वां वित्त आयोग के पास चल रही थी।
लूट, डकैती, अपहरण व हत्या के आरोपी मंगली केवट की निशानदेही पर पुलिस ने 17 जुलाई 2006 को बीहड़ से एके 47 व उसकी मैग्जीन बरामद की थी। प्रतिबंधित शस्त्र रखने में मंगली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद से वह लगातार जेल में निरुद्ध है। पहले वह कानपुर नगर की जेल में बंद रहा। अब छह वर्षों से वह माती जेल में बंद है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 14वां वित्त आयोग निजेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी।