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बिकरु कांड : नौ आरोपियों को अधिवक्ता नियुक्त करने का मिला समय, अब 21 जुलाई को होगी सुनवाई

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कानपुर देहात। बिकारू कांड के मुख्य मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना बाकी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान नौ आरोपियों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नियुक्त न होने की बात कही। कोर्ट ने अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए सभी को समय दिया है। अब सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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बिकरू कांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी चंद्रमणि मिश्रा के सामने गुरुवार को पहली बार हुई। कोर्ट ने बचाव व अभियोजन पक्ष से पूरे मामले की जानकारी ली। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने हैं।
सुनवाई दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामनरेश मिश्रा व पवनेश शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि राम सिंह यादव, शिवम दुबे, उमाकांत शुक्ला समेत नौ आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त नहीं किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को अधिवक्ता नियुक्त करने का समय देते हुए सुनवाई की तिथि 21 जुलाई तय की है। इस दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे।
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उधर, विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की ओर से दूसरे की आईडी से सिम का प्रयोग करने के मामले में एंटी डकैती कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मुख्य मामले के कारण रिचा के मामले में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने अब 21 जुलाई की तिथि तय की है।
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