सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी के बाद इरफान की राहत के रास्ते बंद होने शुरू हो गए थे। सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत न मिलने पर इरफान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इरफान को कोई राहत नहीं दी। इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
अब तक मुकदमे में आरोप तय नहीं
इस मुकदमे की सुनवाई कानपुर में एमपीएमएलए लोअर कोर्ट आलोक यादव की अदालत में चल रही है। अब तक मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके हैं। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इरफान की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही कहा है कि अब तक मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके हैं। इरफान चाहें तो आरोप तय होने और मुकदमे में कार्रवाई शुरू होने के बाद दोबारा फ्रेश जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।