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Auraiya: 17 साल पहले हुआ था हत्याकांड, अधिवक्ता समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार अर्थदंड भी

Fri, 13 Sep 2024 04:43 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया

सार

Auraiya News: सदर कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पहले के हत्या व जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। एक अधिवक्ता समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 50-50 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में लगभग 17 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने एक अधिवक्ता समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। इस प्रकरण में कोर्ट ने अधिवक्ता की मां को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है।अभियोजन के अधिवक्ता डीजीसी अभिषेक मिश्रा व चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि 18 नवंबर 2007 की दोपहर लगभग डेढ़ बंजे की घटना है। इसमें वादी चपोली निवासी रामस्वरूप पाठक ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उसकी भतीजी व छोटा भाई रामप्रकाश,  डीलर हरीकिशन के दरवाजे मिट्टी का तेल लेने गए हुए थे। यहां पर अभियुक्त अधिवक्ता मंजुल उर्फ अनुराग ने रायफल से गोली मार दी थी।

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गोली लगने से भाई वहीं पर गिर गया। इसके बाद अन्य आरोपियों पिंटू, अतुल तिवारी, कपिल तिवारी, नवल तिवारी, कमल तिवारी ने तमंचे से फायर करते हुए मेरे भाई रामप्रकाश उर्फ कल्लू को घसीटते हुए अपने दरवाजे पर ले गए। यहां मआरोपियों ने उसके भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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सभी दोषियों को इटावा जेल भेजा
इस प्रकरण में एडीजे प्रथम विकास गोस्वामी ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी अधिवक्ता समेत सभी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार अर्थदंड व जानलेवा हमले में दोषियों को 10-10 साल का कारावास व 25-25 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले में आरोपी वृद्ध मिथलेश देवी को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। सभी दोषियों को इटावा जेल भेज दिया है।
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