गोली लगने से भाई वहीं पर गिर गया। इसके बाद अन्य आरोपियों पिंटू, अतुल तिवारी, कपिल तिवारी, नवल तिवारी, कमल तिवारी ने तमंचे से फायर करते हुए मेरे भाई रामप्रकाश उर्फ कल्लू को घसीटते हुए अपने दरवाजे पर ले गए। यहां मआरोपियों ने उसके भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
सभी दोषियों को इटावा जेल भेजा
इस प्रकरण में एडीजे प्रथम विकास गोस्वामी ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी अधिवक्ता समेत सभी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार अर्थदंड व जानलेवा हमले में दोषियों को 10-10 साल का कारावास व 25-25 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले में आरोपी वृद्ध मिथलेश देवी को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। सभी दोषियों को इटावा जेल भेज दिया है।