Auraiya News: हत्या के मामले में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। पुलिस की ओर से उन पर लगाए गैंगस्टर के मामले में पूर्व में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अपील खारिज हो चुकी थी।
औरैया जिले में दोहरे हत्याकांड के आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की गैंगस्टर के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत अपील खारिज कर दी है। शहर में नारायणपुर मोहाल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर 15 मार्च 2020 को गोलीकांड की घटना हुई थी।
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इसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की मौत हो गई थी। इसमें कमलेश पाठक और उनके दो भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
इसमें हत्या के मामले में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। पुलिस की ओर से उन पर लगाए गैंगस्टर के मामले में पूर्व में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अपील खारिज हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमलेश पाठक को दोबारा हाईकोर्ट में अपील करने की छूट दी गई थी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सुनाए फैसले में कमलेश पाठक की जमानत याचिका नामंजूर कर दी ही।