इलाज के बाद लौटी, तो पति ने साथ रखने से मना कर दिया
चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग 12 दिन तक इलाज कराने के बाद वह वापस आई, तो पति ने उसे साथ रखने से मना कर दिया और धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
सात वर्ष कारावास की सजा और 25000 रुपये अर्थदंड
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने इस मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर पीड़िता के आरोपी पति दीपू को सात वर्ष कारावास की सजा और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया।