Farrukhabad News: कोर्ट ने आदेश में कहा कि जमानत अर्जी इस आशय से मंजूर की जाती है कि आरोपी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। आरोपी की 50-50 हजार रुपये के दो निजी बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली।
फर्रुखाबाद जिले में लूट, फिरौती, बंधक बनाने, जबरन वसूली आदि के सात मामलों में आरोपी अनुराग दुबे की शनिवार को सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने जमानत मंजूर कर ली। आरोपी को सात मुकदमों में 50-50 हजार रुपये के दो निजी बंधपत्र पर जमानत दी गई है।
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अनुराग दुबे उर्फ बब्बन के खिलाफ मऊदरवाजा थाना में डकैती, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, फिरौती आदि धाराओं के पांच मामलों में, शहर कोतवाली में जबरन वसूली, बंधक बनाने आदि धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। शनिवार को अनुराग दुबे उर्फ डब्बन ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की।
दो निजी बंधपत्र पर जमानत मंजूर
मामले में सुनवाई के बाद सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जमानत मंजूर कर ली। आदेश में कहा कि जमानत अर्जी इस आशय से मंजूर की जाती है कि आरोपी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। आरोपी की 50-50 हजार रुपये के दो निजी बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली।