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पूर्व सचिव की संपत्ति कुर्क कर होगी वसूली

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कानपुर देहात। उर्वरक व बीज बिक्री के दस लाख रुपये बैंक में जमा करने के बजाय गबन करने मेें आरोपी साधन सहकारी समिति के पूर्व सचिव की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। डीएम ने इस बाबत अकबरपुर एसडीएम व तहसीलदार को आदेश जारी किया है।
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सरवनखेड़ा ब्लाक की साधन सहकारी समिति लिमिटेड सूरजपुर के पूर्व सचिव इंद्रजीत श्रीवास्तव पर आरोप है कि वर्ष 2010-11 में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समिति की उर्वरक व बीज बिक्री के दस लाख रुपये जिला सहकारी बैंक रनियां में जमा करने के बजाय खुद रख लिए। गबन से समिति की ऋण सीमा चोक हो गई और ताला लग गया।
इसकी पूर्व में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन सचिव से गबन की धनराशि वसूलने के लिए सहायक निबंधक सहकारिता अनूप कुमार द्विवेदी ने जांच की थी। उन्होंने सचिव को 45 दिनों के अंदर 1004840 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी इंद्रजीत ने गबन की धनराशि जमा नहीं की। इस पर सहायक निबंधक ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। गुरुवार को डीएम ने आरोपी पूर्व सचिव की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर गबन की गई धनराशि वसूलने का आदेश जारी किया है।
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साधन सहकारी समिति के पूर्व सचिव से गबन की गई धनराशि चल-अचल संपत्ति कुर्क कर 14 प्रतिशत की ब्याज दर से वसूलने का आदेश अकबरपुर एसडीएम व तहसीलदार को दिया गया है। इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है।
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- डॉ. दिनेश चंद्र, डीएम
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