कानपुर। युवती की जन्मतिथि बदलकर नाबालिग को बालिग बनाने से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्नीलाल, शिवप्रसाद गुप्त बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, ग्वालटोली निवासी मुन्नीलाल के बेटे अनुज कुमार, उसकी पत्नी चांदनी, चांदनी के पिता राजकुमार व उसकी मां सुमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश सीजेएम सूरज मिश्रा ने जाजमऊ थाना प्रभारी को दिए हैं।
ग्वालटोली निवासी निहाल भारती ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि मुहल्ले में रहने वाले फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में आरोपी पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्नीलाल की बहू चांदनी की जन्मतिथि को लेकर उसके भाई ने कई शिकायतें की थीं। चांदनी के दस्तावेजों में उसकी दो अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज हैं।
एक जन्मतिथि के हिसाब से वह 28 नवंबर 2015 को बालिग थी और उसने आर्यसमाज मंदिर से मुन्नीलाल के बेटे अनुज से शादी की थी जबकि दूसरी के हिसाब से वह शादी के समय नाबालिग थी। चांदनी को बालिग साबित करने के लिए मुन्नीलाल और कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मिलकर दस्तावेजों में कूटरचना की। इसमें अनुज, चांदनी, राजकुमार और सुमन सभी षड्यंत्र में शामिल रहे। निहाल ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन सुनवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लिया था। अलग-अलग जन्मतिथि से संबंधित कई दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने कई जांच रिपोर्ट भी देखीं। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कर दिए।