अंतिम आख्या पर महिला को सम्मन भेजा
वहां कोई फ्लैट बना ही नहीं है। सिर्फ ढांचा खड़ा है और केडीए की सील लगी है। विवेचक ने एफआईआर को स्पंज करते हुए सीआरपीसी की धारा 182 के तहत महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। महिला पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने, लोकसेवक को उसके कर्तव्यों से विरत रखने का आरोप है। कोर्ट ने विवेचक द्वारा भेजी गई अंतिम आख्या पर महिला को सम्मन भेजा है।