अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। जेएन डिग्री कालेज परिसर में प्रधानाचार्य निवास हेतु भूतल एवं प्रथम तल का आवासीय निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत के कराए जाने पर बांदा विकास प्राधिकरण ने महाविद्यालय के प्रशासक/एडीएम (वित्त एवं राजस्व) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डवलमेंट एक्ट 1973 के तहत बिना अनुमति के निर्माण कराया गया है। सचिव ने प्रशासक को 16 अप्रैल को प्राधिकरण न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।
नोटिस में यह भी कहा है कि बिना अनुमति के निर्माण में 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद 2500 रुपये रोजाना की दर से जुर्माना हो सकता है। इसके पूर्व फरवरी माह में प्राधिकरण ने प्राचार्य डॉ. नंदलाल शुक्ला को पूर्व निर्मित भवन के प्रथम तल में दो कमरे और बरामदा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जाने पर कारण बताओ नोटिस भेजी थी।
जनसूचना अधिकार अधिनियम में प्राधिकरण ने आशीष सागर दीक्षित को यह सूचना दी है। इसमें कहा है कि 13 मार्च को लीज निरस्तीकरण के बाद भवन कालेज की संपत्ति हो जाने पर प्रशासक/अपर जिलाधिकारी को नोटिस जारी की गई है। ब्यूरो