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26 निजी व तीन सहकारी समितियों के लाइसेंस निलंबित

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औरैया। जिले की 26 प्राइवेट तथा तीन सहकारी समितियों पर एक-एक किसान को 100 से अधिक बोरियां बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिला कृषि अधिकारी ने 29 विक्रेताओं की दुकान निलंबित कर 15 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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गौरतलब है कि शासन ने किसानों को जोत बही में अंकित कृषि भूमि के हिसाब से उर्वरक बिक्री करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके बाद में जिले में प्राइवेट तथा साधन सहकारी समितियों पर एक ही किसान को 100 से अधिक उर्वरक की बोरियां देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को गंभीरता से लेकर जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बालाजी खाद भंडार लहरापुर, गोविंद प्रसाद दीक्षित ककोर, त्रिपाठी बीज भंडार फफूंद, राहुल खाद भंडार अछल्दा, राठौर खाद भंडार औरैया, फौजी खाद भंडार मुरादगंज, मिश्रा किसान सेवा केंद्र याकूबपुर, राजपूत खाद भंडार गपचरियापुर, हरि कृष्णा शर्मा खाद भंडार फफूंद, चौहान खाद भंडार याकूबपुर, शरद खाद भंडार दिबियापुर, दिव्या इंटर प्राइजेज मुरादगंज, आरके खाद भंडार एरवाकटरा, कुमार फर्टिलाइजर भीखेपुर, शुक्ला ट्रेडर्स बल्लापुर, ओम खाद भंडार बरौनाकला, सांई बीज एवं खाद भंडार औरैया, तिवारी कृषि सेवा केंद्र सहार, राठौर खाद भंडार उमरैन, वैष्णवी खाद भंडार पिपरौली, पाल खाद भंडार दिवनामऊ, चतुर्वेदी खाद भंडार सौरी, भदौरिया खाद भंडार रामनगर, मामा खाद भंडार नेविलगंज, जाग्रत ट्रेडिंग कंपनी अछल्दा, हिमंाशू ट्रेडर्स कुदरकोट के अलावा साधन सहकारी समिति एरवाकटा टिकुर, छछूंद व समायन पर एक-एक किसान को 100 से अधिक बोरी का विक्रय वर्ष 2018 में करने पर निलंबित कर दिया। सभी खाद विक्रेताओं को नोटिस देकर 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर विक्रेताओं को लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने उर्वरक विक्रेताओं को जोत बही के हिसाब से ही किसानों को उर्वरक देने के सख्त हिदायत दी।
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