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रिटर्न समय से न देने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

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महोबा। जीएसटी लागू होने के पहले दिन व्यापारियों की समस्याएं सुलझाते हुए एडीशनल कमिश्नर बीके त्रिपाठी ने कहा जीएसटी से व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं हैं। किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा।
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जिनके जीएसटी नंबर आ गए हैं वे और जिनके नहीं आए हैं वे भी पूर्व की भांति 90 दिन की छूट के तहत बिल काटकर कारोबार करेंगे। बशर्ते उन्हें अपनी खरीद फरोख्त का ऑन लाइन रिर्टन जीएसटी पोर्टल में देना होगा। मिस मैच होने पर ही व्यापारी को परेशानी आएगी।

चरखारी बाईपास रोड स्थित वस्तु सेवा एवं माल कर कार्यालय में शनिवार को जीएसटी स्थापना दिवस के मौके पर एडीशनल कमिश्नर ने कहा व्यापारी को खरीद फरोख्त का पूरा विवरण ऑन लाइन देना होगा। समय से रिर्टन दाखिल न करने पर प्रतिदिन 100 रुपये का अर्थदंड लगेगा।
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जिसकी अधिकतम सीमा पांच हजार होगी। देय जीएसटी कर को केवल ऑन लाइन ही जमा किया जा सकेगा। केवल छोटे व्यापारी ऑन लाइन जनरेट चालान के द्वारा 10 हजार तक का कर जमाकर सकेंगे। प्रत्येक सामान्य व्यापारी को अगले माह की 20 तारीख तक रिर्टन दाखिल करना होगा।

साथ ही इसके पूर्व 10 तारीख तक अपनी बिक्री व 17 तारीख तक खरीद का विवरण भी दाखिल करना होगा। 75 लाख तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारी समाधान में आएंगे जिन्हें, त्रिमासिक रिर्टन देना होगा।

इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद पांडेय, सुरेंद्र कुमार कैथल, जीएसटी अधिकारी अमित सिंह, विनोद पुरवार, सेवक नंदवानी, प्रदीप गुप्ता, गोपाल दत्त पांडेय, जगदीश कुमार, नीरज वर्मा, संतोष मिश्रा, कालूराम, अंकित आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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-जीएसटी के स्थापना दिवस में बोले एडीशनल कमिश्नर
-व्यापारियों को बताए निर्बाध कारोबार के तरीके
अमर उजाला ब्यूरो
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