उन्नाव। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर छह व्यापारियों पर अपर जिलाधिकारी ने 4 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में मिलावट की हुई पुष्टि थी।
जिला अभिहित अधिकारी डा. सुधीर कुमार ने बताया कि पूर्व में चलाए गए अभियान में मेडिकल स्टोर व खाद्य पदार्थों का नमूना लिया गया था। जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। जिसमें अपर जिलाधिकारी बीएन यादव ने छह मुकदमों में 4 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सबसे अधिक जुर्माना शिवानी फार्मुलेशन पर दो लाख रुपये का लगाया है। यहां से फूड सप्लीमेंट मैक्स प्रो सिरप का नमूना लिया गया था। इसके अलावा जायसवाल मेडिकल स्टोर, ओम एसोसिएट्स, प्राइम हेल्थ केयर और न्यूट्री फॉर्मूलेशन पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यहां से फूड सप्लीमेंट के नमूने लिए गए थे। इसके अलावा खरगौरा निवासी मुन्ना और सकरौली के राम सेवक पर मिलावटी पनीर बेचने पर 10-10 हजार का अर्थदंड, आजाद मार्ग उन्नाव के श्याम भोग रेस्टोरेंट व एक अन्य पर 20-20 हजार व महेंद्र कुमार निवासी कानपुर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दुकानदारों को दी नोटिस
सितंबर व अक्तूबर माह में चलाए गए अभियान में दो सौ दुकानों की जांच की गई थी। जांच में 32 नमूने लिए गए थे। जांच में कई नमूने निगेटिव आए हैं। इस पर दुकानदारों को नोटिस जारी की गई है।
-खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में मिलावट की हुई पुष्टि