कन्नौज। बालिका से छेड़छाड़ में दोषी युवक को न्यायाधीश अलका यादव ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 4500 रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए।
गुरसहायगंज कोतवाली चौकी समधन के एक गांव निवासी महिला ने गांव के चांद बाबू व उसके मामा अच्छू, भूरा के खिलाफ 26 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 10 वर्ष की पुत्री खेत में शौच करने के लिए जा रही थी। रास्ते में चांद बाबू ने पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर बड़ी पुत्रियां मौके पर पहुंचीं तो चांद बाबू भाग गया। शाम को चांद बाबू के मामा अच्छू व भूरा ने दरवाजे पर आकर गालीगलौज कर नाबालिग पुत्री से मारपीट की।
विवेचक ने छानबीन के बाद चांदबाबू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायाधीश अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर चांद बाबू को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देकर चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दाेषी को 4500 रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दाेषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।