कन्नौज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मेंनामांकन को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रधान समेत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए एक-एक प्रस्तावक होगा। प्रत्याशी को प्रस्तावक का पूरा ब्योरा देना होगा।
ग्राम प्रधान पद के लिए एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। प्रस्तावक के उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है। दूसरी ग्राम पंचायत का प्रस्तावक मान्य नहीं होगा। इसी तरह जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी वार्ड से होगा। प्रस्तावक के पास संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड का पहचान पत्र भी होना चाहिए। नामांकन प्रपत्र में पहचान पत्र की छायाप्रति लगानी होगी। प्रत्याशी के अलावा प्रस्तावक की फोटो भी लगेगी। जिला पंचायत सदस्य के नामांकन में मुख्य विकास अधिकारी आरओ रहेंगे। ब्लाक स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों को आरओ व एआरओ को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपराध का विवरण देना होगा। अपराध संख्या, क्या अपराध किया, मामला विचाराधीन है या सुनवाई चल रही, आदि की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
चल-अचल संपत्ति की भी देनी होगी सूचना
सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) विनीत कटियार ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को चल-अचल संपत्ति की सूचना शपथ पत्र में देनी होगी। बैंक में नगद धनराशि, कृषि योग्य भूमि, मकान, जेवर आदि का ब्योरा भी देना होगा।