कन्नौज। मकान बंटवारे को लेकर घर में घुसकर गालीगलौज करने व धारदार हथियार से हमला करने के मामले में 20 साल नौ माह 11 दिन बाद फैसला आया। अदालत ने बुधवार को दोषी पिता-पुत्र को तीन-तीन साल की सजा व 6500-6500 के अर्थदंड से दंडित किया। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
मामले में सदर कोतवाली के चांदापुर बांगर निवासी विनोद कुमार उर्फ गुड्डू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि परिवार के ही जगमोहन, गार्गी व अखिलेश छह सितंबर 2005 की दोपहर 12 बजे धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए और गालीगलौज करते हुए हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद 10 जुलाई 2007 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
इस मामले की 20 साल नौ माह 11 दिन चली सुनवाई के बाद अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी माना। एक आरोपी जगमोहन की ट्रायल के दौरान मौत हाे चुकी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने दोषी पिता गार्गी व उसके पुत्र अखिलेश को तीन-तीन साल के साधारण कारावास व 6500-6500 के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी पिता पुत्र को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।