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Kannauj News: गंगा में जा रहा नाले का पानी

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पडरौना। फेरी वालों को अपना खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए अब शुल्क नहीं देना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से उन्हें यह लाइसें निशुल्क जारी किया जाएगा। इसके अलावा नवीनीकरण भी नहीं लिया जाएगा। कारोबारी एक बार में पांच साल के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे। फेरी लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वालों को भी अनिवार्य रूप से खाद्य लाइसेंस लेना है।
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करीब चार हजार फेरी लगाकर दुकान करने वाले लोगों के पास लाइसेंस है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार कारोबारियों को एक साल का लाइसेंस बनवाने के लिए 100 रुपये फीस अदा करनी होती थी। नवीनीकरण का शुल्क भी 100 रुपये लिया जाता था।
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