छिबरामऊ (कन्नौज)। 22 साल पुराने मारपीट के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने मंगलवार को चार आरोपियों को दो-दो साल की सजा के साथ ही 2500-2500 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी निवासी शकुंतला देवी ने गांव के ही सुरेंद्र सिंह, सर्वेंद्र सिंह, सोबरन सिंह तथा कमलेश पर तीन नवंबर 2003 को मारपीट, दांत टूटने व गालीगलौज के आरोप में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव की अदालत ने करीब 22 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी पाया।
कोर्ट ने धारा 323 में एक-एक साल का कारावास व 500-500 रुपये का जुर्माना तथा धारा 325 में दो-दो साल का कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम से आठ हजार रुपये पीड़िता को भी देने के आदेश दिए है। न्यायिक अभिरक्षा में चारों आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया।