तालग्राम। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत हज यात्रियों को अब अपना पासपोर्ट पहले से जमा नहीं करना होगा। यह बदलाव यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
जिला हज ट्रेनर मोहम्मद आफताब इदरीसी ने बताया कि इस वर्ष पासपोर्ट को पहले जमा करने की अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यात्रियों को अपने मूल अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट स्वयं सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने पासपोर्ट उड़ान स्थल पर साथ लेकर जाना होगा। यहां पासपोर्ट दिखाने के पश्चात ही यात्रा प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी जायरीनों को हज किट भी संबंधित उड़ान स्थल से प्राप्त करनी होगी। इस किट में स्मार्ट घड़ी, पहचान पत्र, वीजा और अन्य यात्रा संबंधित दस्तावेज शामिल होंगे। यह किट कवर हेड की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी।यदि कोई हज यात्री अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो यह कार्य उसके अपने जोखिम पर निर्भर होगा। अधिकृत व्यक्ति को अपना मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। उसे एक लिखित हस्ताक्षरित अधिकृत पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।