सिकंदरपुर। पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रविवार को फरार आरोपियों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि समर्पण न करने पर धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरेंद्र नाथ की अदालत में विचाराधीन है। इसमें नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म समेत पॉक्सो अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। मामला सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है। कन्नौज के मोहल्ला कानून गोयान निवासी सोनू, मोनू व शिखा इस मामले में आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान ये आरोपी न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहे। पहले न्यायालय ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी न होने और हाजिर न होने के कारण न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू वारंट के साथ धारा 82/83 के तहत उद्घोषणा व कुर्की का आदेश दिया। न्यायालय के निर्देश पर रविवार को चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस ने रविवार को कार्रवाई की। चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया। यह नोटिस आरोपियों के घर के बाहर लगाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी अब भी समर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है।
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