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मोबाइल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पाएं मुफ्त कानूनी सलाह

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कन्नौज। वीडियो कॉंफ्रेंसिंग और फोन पर अब आप मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जरूरतमंद को सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण करना होगा, जो निशुल्क है, हालांकि टेली लॉ योजना तो 2017 से चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में जरूरतमंद लाभ नहीं उठा पाते हैं।
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कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) प्रबंधक बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि घरेलू हिंसा, भू-माफिया व उत्पीड़न आदि से संबंधित कानूनी सलाह ली जा सकती है। रुपये, संसाधन व जानकारी के अभाव में सभी लोग कचहरी में अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाते हैं। इस कारण अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि टेली-लॉ न्याय विभाग/विधि न्याय मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सहायता दी जाती है। प्रबंधक का कहना है कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जो सीएससी से जुड़ा है, जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके एवज में सेंटर संचालक को 30 रुपये मिलेंगे। उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर एक्सपर्ट अधिवक्ता संपर्क करेंगे और अच्छी राय देंगे।।
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