कन्नौज। जिले के छिबरामऊ इलाके में लूटपाट और हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले दो गैंगस्टरों को कोर्ट ने सात-सात साल की कैद सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
तत्कालीन छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी विमल कुमार ने 31 मई 2013 में संदीप कुमार निवासी बाकरगंज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद और रिंकू बाथम निवासी रामनगर टिकिया फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के खिलाफ गैंगस्टर कर कार्रवाई की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट शिवकुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई की। सहायक अभियोजन अधिकारी सत्यदेव पचौरी ने पुलिस की ओर से साक्ष्य और गवाहों को पेश किया। दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने दोनों गैंगस्टरों को सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।