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छात्रा से छेड़खानी में तीन शोहदों को दो-दो साल की कैद

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कन्नौज। छात्रा से छेड़खानी करने वाले तीन युवकों को कोर्ट ने दो-दो साल की कैद सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामला सितंबर 2018 का है।
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इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान ने गपचरियापुर निवासी अनुराग, दुर्योधन उर्फ जंगली और विशैनेपुर्वा निवासी योगेंद्र उर्फ मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किसान ने बताया था कि 24 सितंबर 2018 को कक्षा 11 में पढ़ने वाली उसकी 16 वर्षीय बेटी इंदरगढ़ से घर लौट रही थी। इस दौरान त्रिलोकपुर गांव के सामने सुनसान स्थान पर बाइक से आए अनुराग, दुर्योधन उर्फ जंगली और योगेंद्र उर्फ मंत्री ने बेटी को रोक लिया। तीनों ने बेटी के साथ छेड़खानी की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर तीनों को दो-दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की छोटी बहन भी साथ थी। सात लोगों ने गवाही दी। मामले विवेचना एसआई जसवंत कुमार ने की।
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