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Kannauj News: मारपीट और गाली गलौज मामले में दंपती को डेढ़ साल की सजा

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अदालत से-
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मारपीट और गाली गलौज मामले में दंपती को डेढ़ साल की सजा
कन्नौज। तालग्राम थाना क्षेत्र में मारपीट और गाली गलौज के एक मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। दिनेश चंद्र और धन देवी को डेढ़-डेढ़ साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर 5,500-5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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यह फैसला शनिवार एसीजेएम मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सुनाया। अभियुक्त दिनेश चंद्र पुत्र दाताराम और धन देवी पत्नी दिनेश चंद्र ग्राम ताहपुर, थाना तालग्राम के निवासी हैं। उनके खिलाफ थाना तालग्राम में वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की गई। संबंधित थाना प्रभारी और पैरोकारों को इस संबंध में निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष, मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार ने इस मामले में अथक प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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